हमीरपुर: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हमीरपुर जिले की सिसोलर थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला थाना क्षेत्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि करीब पांच वर्ष पहले उसकी पहचान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के हिम्मतपुर निवासी अशोक साहू से हुई थी। आरोप है कि युवक ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने और शिकायत की बात कहने पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना सिसोलर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं, आईटी एक्ट की धारा 67-ए तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी और करीब चार वर्षों तक प्रेम संबंध रहे। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच विवाद होने के बाद युवती ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

सीओ मौदहा राज कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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